पोर्नोग्राफी मामले के बाद शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर लगाया यौन शोषण का आरोप

Sherlyn Chopra accuses Raj Kundra of sexual abuse after pornography case

Sherlyn Chopra accuses Raj Kundra of sexual abuse after pornography case

 पोर्न वीडियो मामले में राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. राज कुंद्रा 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी दी थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद जहां कुछ एक्ट्रेस और मॉडल राज कुंद्रा और उनके ऐप हॉटशॉट्स के खिलाफ खुलकर सामने आ गई हैं. इसमें शर्लिन चोपड़ा का नाम भी शामिल है। अब शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर यौन शोषण का आरोप लगाया है।

राज कुंद्रा पर लगा शर्लिन का यौन शोषण का आरोप

अश्लील वीडियो मामले में 28 जुलाई को राज कुंद्रा को जमानत नहीं मिल पाई थी. वह 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। इसी बीच शर्लिन चोपड़ा का सनसनीखेज बयान सामने आ रहा है। ईटाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शर्लिन पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल में गई थी और अपना बयान दर्ज कराया था। अप्रैल में उन्होंने राज कुंद्रा पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

 शर्लिन चोपड़ा : राज कुंद्रा बिना बताए घर आ गए थे

रिपोर्ट के मुताबिक, शर्लिन ने अपनी शिकायत में खुलासा किया था कि 2019 में राज कुंद्रा ने अपने बिजनेस मैनेजर को एक प्रस्ताव पर चर्चा के लिए बुलाया था। शर्लिन का दावा है कि 27 मार्च 2019 को हुई बिजनेस मीटिंग के बाद राज बिना बताए उनके घर आ गया। इससे पहले मैसेज में दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी।

कहां उलझा है शिल्पा शेट्टी से रिश्ता?

शर्लिन ने आरोप लगाया कि बाद भी उसने इंकार कर दिया, राज उसे चूमने शुरू कर दिया। शर्लिन ने कहा कि वह किसी शादीशुदा मर्द के साथ नहीं जुड़ना चाहती और न ही बिजनेस को मजे से मिलाना चाहती है। इसके लिए, राज उसे बताता है कि शिल्पा शेट्टी के साथ उसका रिश्ता जटिल है और वह ज्यादातर घर पर तनाव में रहता है।

राज कुंद्रा की इस हरकत से घबराकर वह वॉशरूम में भाग गई।

उसने आरोप लगाया कि मना करने के बाद भी जब राज नहीं रुका तो वह काफी डरी हुई थी। कुछ देर बाद वह उसे धक्का देने में कामयाब रही और वॉशरूम चली गई।

राज कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता की धारा ३७६ r/w धारा ३८४, ४१५, ४२०, ५०४ और ५०६, ३५४ (ए) (बी) (डी) ५०९ के तहत यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। वहीं, इसमें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67, 67 (ए), महिला अश्लीलता अधिनियम 1986 की धारा 3 और 4 भी शामिल है।
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